सूचना न देने वाले 12 अफसरों पर जुर्माना
लखनऊ: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की अनदेखी करने वाले 12 अफसरों पर राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वदेश कुमार ने 2.50 लाख रू0 का जुर्माना लगाया है। जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है उनमें फैजाबाद, फतेहपुर और गोण्डा के जनसूचनाधिकारी शामिल है।
सूचना आयुक्त श्री स्वदेश कुमार ने इन अधिकारियों को जनसूचनाधिकारी के रूप में आवेदको ंको उनके द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित अवधि में न देने और आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में स्थिति स्पष्ट न करने के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दंड अधिरोपित किया है।
राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने विद्याशंकर सिंह तत्कालीन अपर जिलाधिकारी फैजाबाद- 25.000 रू0, ए0एम0 अंसारी, परीक्षा नियंत्रक डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय- 25.000 रू0, राम निवास शर्मा, अपर नगर मजिस्ट्रेट 25.000 रू0, रवि शंकर शुक्ला, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद 15.000 रू0, संतोष कुमार मिश्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 15.000 रू0, जियालाल, तहसीलदार मिल्कीपुर 25.000 रू0, अरविन्द कुमार तिवारी, तहसीलदार रूदौली 25.000 रू0 लालमणि राम, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पूरा बाजार 15.000 रू0, निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद पर 25000 रू0, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत (बहुआ) फतेहपुर 25.000 रू0, खण्ड विकास अधिकारी, वि0खं0 मिल्कीपुर फैजाबाद 15.000 रू0, प्राचार्य, प्राणदेवी महाविद्यालय, पायर खास पोस्ट शीतलगंज, गोण्डा 15.000 रू0 का अर्थदण्ड लगाया है।