नियुक्ति का अधिकार एलजी के पास
हाई कोर्ट ने दिया केजरीवाल सरकार को झटका
नई दिल्ली : दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। नौकरशाहों की नियुक्तियों पर गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि नौकरशाहों की नियुक्तियों पर अंतिम फैसला करने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नियुक्ति के लिए एलजी को सुझाव दे सकती है जबकि अंतिम फैसले का अधिकार एलजी के पास है।
कोर्ट ने कहा कि एलजी यदि सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं तो वह प्रस्ताव वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव उप-राज्यपाल को भेज सकती है लेकिन सुझाव मानना या न मानना एलजी की मर्जी है। कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को नियुक्ति के लिए एलजी से सुझाव लेना होगा।
इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय के फैसले में आप सरकार की शक्तियों को कम करने वाली अधिसूचना को संदिग्ध कहा गया था। 21 मई की अपनी अधिसूचना में केंद्र ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को अपने अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कार्रवाई करने से रोक दिया था और कहा था कि उपराज्यपाल अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं।