सुब्रत सहारा को नहीं मिल सकी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली: एक साल से अधिक समय से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गुरुवार को भी कोई राहत नहीं मिल पाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
उम्मीद की जा रही थी कि सुब्रत रॉय को गुरुवार को जमानत मिल सकती है, क्योंकि ज़मानत के लिए पांच हज़ार करोड़ रुपये कैश और पांच हज़ार करोड़ रुपये की जो बैंक गारंटी मांगी गई थी, उसके लिए सहारा ग्रुप तैयार हो गया है।
माना जा रहा था कि अगर सहारा ग्रुप ज़मानत की शर्तें पूरी कर देता है, तो सुब्रत रॉय जेल से बाहर आ सकते हैं। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा था।
कोर्ट ने 4 मार्च, 2014 से तिहाड़ जेल में बंद 65-वर्षीय सुब्रत रॉय से 26 मार्च, 2014 को कहा था कि जमानत पर रिहाई के लिए उन्हें 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से पांच हजार करोड़ रुपये नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देनी होगी।