बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अब होगा ‘तीसरे लिंग’ का कॉलम
आरबीआई ने बैंको जारी किये निर्देश
मुंबई : ट्रांसजेंडर्स को बैंक खाता खोलने और बैंक सेवाओं का उपयोग करने में सहायता देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों निर्देश दिया है कि वे अपने सभी फॉर्म और प्रार्थना प्रपत्रों में ‘तीसरे लिंग’ का कॉलम जोड़ें।
आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि ट्रांसजेंडर्स को बैंक खाता खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खाता खोलने और अन्य फॉर्म में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अपनी अधिसूचना में आरबीआई ने बैंकों को सभी फॉर्मों में ‘तीसरे लिंग’ को जोड़ने का निर्देश दिया है।