प्रज्ञा, पुरोहित की ज़मानत अर्ज़ी SC में खारिज
नई दिल्ली: मालेगांव ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रज्ञा और पुरोहित निचली अदालत में जमानत की अर्जी दे सकते हैं।
हालांकि कोर्ट के फैसले से साध्वी प्रज्ञा को एक राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ मकोका के तहत सबूत नहीं है। लेकिन एनआईए की जांच जारी है इसलिए मकोका नहीं हटा सकते। मौजूदा हालात में आरोपियों से मकोका हटाना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित आरोपियों के जमानत के आग्रह पर एक माह के अंदर विचार करे । कोर्ट ने निचली अदालत से मामले में एक आरोपी को छोड़कर अन्य विचाराधीनों के जमानत संबंधी आग्रह पर फैसला करते समय मकोका के प्रावधानों पर विचार न करने को कहा । कोर्ट ने कहा कि मकोका के प्रावधान आरोपी राकेश डी धावड़े पर पूर्ववर्ती मामले में उसकी कथित संलिप्तता के कारण लागू हैं ।