राशन के लिए नहीं होगी राशन कार्ड की ज़रुरत
नई दिल्ली। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे अब राशन लेने के लिए उपभोक्ता को राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और आम उपभोक्ता को समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।
पासवान ने मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में कहा कि आगामी छह माह में देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि गरीब उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। मौजूदा समय ग्यारह राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है जिसके तहत लाभान्वितों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 88 लाख लोगों को 2 रूपये प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में निर्धारित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों के चयन होने पर अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। पासवान ने कहा कि राज्य में बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान वाले क्षेत्रों में पीडित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री ने 4.85 लाख टन गेहूं नि:शुल्क राज्य को उपलब्ध करवाने की मांग की है।