बाबरी मस्जिद केस में आडवाणी, उमा, कल्याण समेत 21 को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली: 1992 बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 21 को नोटिस जारी किया है। इन सबों से कोर्ट ने चार हफ़्ते में जवाब मांगा है।
ये नोटिस महमूद अहमद नाम के याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी नेताओं के ख़िलाफ़ षडयंत्र के आरोपों को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को भी नोटिस जारी किया है।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी और 18 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के चार्ज को हटा दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
इस फैसले को सीबीआई ने करीब नौ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि ट्रासंलेशन करने में देरी हुई, इसलिए उसकी अपील को सुना जाए। आडवाणी ने इसका विरोध करते हुए सीबीआई पर ही सवाल उठाए थे और इस मामले को राजनीतिक एजेंडा करार दिया था। खास बात ये है कि सीबीआई ने ये अपील यूपीए सरकार के वक्त की थी और अब सुनवाई हो रही है, तो एनडीए की ही सरकार है।