तीस्ता को राहत, गिरफ़्तारी पर लगी रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज तीस्ता सीतलवाड को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा, अभी तीस्ता और उनके पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को यह मामला सौंप दिया गया है।
गौरतलब है कि यह मामला दंगा पीड़ितों के लिए बनाए जाने वाले स्मारक के लिए जमा धन के दुरुपयोग का है।
19 फरवरी को जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने पुलिस को इस दौरान दोनों को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को मामले की जांच में पुलिस का सहयोग करने को भी कहा था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता और उनके पति की अग्रिम ज़मानत की याचिका को ठुकरा दिया था, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।