टुंडा बरी, नहीं मिले पर्याप्त सबूत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी सगंठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा (आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप वापस ले लिए हैं और उन्हें आरोपमुक्त कर दिया है।
बता दें कि टुंडा के खिलाफ साल 1994 में साउथ दिल्ली के मालवीय नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में टुंडा को भगोड़ा भी घोषित किया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस टुंडा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई, जिसके बाद उसे बरी कर दिया गया। अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद है।
हालांकि अभी उसकी रिहाई नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ कई और मामले दर्ज हैं। साथ ही टुंडा पर भारत में लश्कर के सेल बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है।