सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ बोर्ड का चुनाव 1 अप्रैल को
अधिसूचना जारी, निर्वाचन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ बोर्ड के गठन के लिए इसके सदस्यों का सामान्य निर्वाचन कराये जाने की अधिसूचना जारी आज कर दी गयी है।
इस सामान्य निर्वाचन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य से सुन्नी समुदाय के दो संसद सदस्य, प्रदेश के सुन्नी समुदाय के दो विधानमंडल सदस्य, प्रदेश के सुन्नी समुदाय के राज्य विधिज्ञ परिषद के दो सदस्य तथा एक लाख रुपये या इससे अधिक आय वाले वक़्फ के दो मुतवल्लियों के लिए निर्वाचन कराया जायेगा।
इस सिलसिले में जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन संबंधी समस्त प्रक्रिया एक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। आगामी 18 मार्च को निर्वाचन नामावली तैयार की जायगी। तैयार निर्वाचन नामावली का प्रकाशन आगामी 19 से 25 मार्च के मध्य किया जायेगा। निर्वाचन नामावली पर आगामी 27 मार्च तक पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक आपत्तियां प्राप्त की जायंेगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण आगामी 27 मार्च को ही किया जायेगा। अन्तिम निर्वाचन नामावली का प्रकाशन आगामी 28 मार्च को होगा। आगामी 29 मार्च को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे और उसी दिन प्रस्तुत निर्देशन पत्रों की सम्वीक्षा की जायेगी। आगामी 30 मार्च को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 02ः00 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को वापस लिया जा सकेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची आगामी 31 मार्च को प्रकाशित की जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो आगामी एक अप्रैल को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन अपराह्न 04ः00 बजे से 05ः00 के मध्य मतगणना की जायेगी। एक अप्रैल को ही अपराह्न 05ः00 बजे से 06ः00 के मध्य परिणामों की घोषणा की जायेगी।