रिहायशी इलाक़ों के करीब एकल दुकानों को खोलने की मिली इजाज़त
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में 25 अप्रैल यानि आज से आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को कुछ राहत मिलने जा रही है। शुक्रवार (24 अप्रैल) देर रात गृह मंत्रालय ने जारी आदेश के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी सिंगल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी।
दुकान खोलने के लिए चार जरूरी शर्तें
- सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
- सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए
इन दुकानदारों को नहीं मिली छूट
- मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
- हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी
- नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी
- नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे
हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं खुलेगी दुकानें
मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, आज से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। हालांकि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 20 से ज्यादा मामले हैं या संक्रमण दर अधिक है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है।
इससे पहले 20 अप्रैल से सरकार ने इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी थी