झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर होगी 6 महीने की जेल, तंबाकू के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध
रांची: झारखंड में सरकार ने पूरे राज्य में पान मसाला, खैनी, हुक्का एवं सुपारी सहित सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. अब तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 6 महीने की जेल हो सकती है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
इस आदेश के बाद अब झारखंड में सिगरेट, बीडी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है. इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. डॉ कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है.
सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बडे खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संक्रामक रोग के फैलने का प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति जहां-तहां थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे- कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
सरकार ने सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर एवं अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है. सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.