केरल में लॉकडाउन से अतिरिक्त छूट देना गाइडलाइन का उल्लंघनः गृह मंत्रालय
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से ढील में केरल सरकार द्वारा अतिरिक्त रियायतें दिए जाने पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह गाइडलाइन का उल्लंघन है।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रेस्टोरेंट और बुक शॉप खोलने की इजाजत देने से लॉकडाउन के उपायों के विरुद्ध हैं। शहरों में बस यात्रा, टू-व्हीलर और कार में बैक सीट पर दो सवारियों को अनुमति देना भी गलत है।
केरल सरकार ने 20 अप्रैल यानी कल से रेस्टोरेंट, नाई की दुकानें (ब्यूटी पार्लर छोड़कर), कंस्ट्रक्शन मेटीरियल, एसी, टीवी वगैरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले जिलों 20 अप्रैल और ऑरेंज जोन के जिलों में 24 अप्रैल से अनुमति देने का फैसला किया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का भी फैसला किया।
केरल के ग्रीन जिलों में स्वरोजगार में लगे लोग जैसे इलेक्ट्रीशियन, आइटी रिपेयर मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, घरेलू नौकर को भी अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों और दूसरे लोगों के लिए होटल, होम स्टे, लॉज और मोटेल को भी अनुमति दी गई है। सरकार ने औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को भी अनुमति दी है।
केरल पुलिस चीफ लोकनाथ बेहरा ने कहा है कि राज्य में 20 अप्रैल से ऑड और ईवन स्कीम भी लागू की जाएगी। इस योजना को लागू करके, हम सड़क पर वाहनों की संख्या को 40% तक कम कर सकते हैं। ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति एक कार में यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित वाहनों और सरकार के वाहनों को छूट दी जाएगी। अंतरराज्यीय यात्रा के लिए स्व घोषणा जरूरी है। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, वे अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं।
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता और खतरे को ध्यान में रखकर राज्यों का वर्गीकरण किया है। केरल ने कोट्टायम और इडुक्की को ग्रीन जोन में रखा है। अलप्पुझा, त्रिवेंद्रम, पलक्कड, वायनाड और त्रिसूर को ऑरेंज बी और पथनमथिता. इर्नाकुलम और कोल्लम को ऑरेंज ए जोन में रखा है जबकि कासरागोड, कन्नूर, कोझिकोड और मलप्पुरम रेड जोन में हैं। ग्रीन जोन में 20 अप्रैल से प्रतिबंध हट जाएंगे जबकि ऑरेंज बी में 20 अप्रैल और ऑरेंज ए में 24 अप्रैल से प्रतिबंधों में आंशिक राहत दी जाएगी। सामान्य कारणों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं है। चिकित्सा प्रयोजन और भोजन वितरण के लिए अनुमति दी जाएगी।