मौलाना साद के खिलाफ दर्ज FIR में धारा 308 भी जोड़ी गयी
नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात और उसके प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने मौलान साद और जमात के खिलाफ दर्ज केस में धारा 308 भी जोड़ दी है। जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।
इस पहले प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कंधालवी पर धन शोधन का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा मौलाना साद के चार करीबी लोगों पर सहारनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है।
सहारनपुर के एस एस पी दिनेश कुमार पी ने बताया कि मौलाना साद की थाना मण्डी क्षेत्र के मोहल्ला मुफ्ती में ससुराल है और इसी मोहल्ले में मौलाना साद के करीबी तीन लोग रहते हैं। सहारनपुर की कटेहरा चौकी के प्रभारी विजेन्द्र सिह ने थाने में दर्ज एफआईआर के हवाले से बताया कि हाल ही में इनमें से दो भाइयों ने दक्षिण अफ्रीका और एक भाई ने फ्रांस की यात्रा की थी। वहां से लौटते हुए ये लोग दिल्ली निजामुददीन मरकज गये लेकिन इस बात को इन्होंने छिपाया ।