आरबीआई ने बदली लोन डिफॉल्टर की परिभाषा
अब EMI नहीं चुकाने पर अब 180 दिन तक डिफॉल्टर नहीं
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने आज लोने लेने वालों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर की परिभाषा को फिलहाल बदल दिया है। आज के अपने संबोधन में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जिन लोनधारकों ने मोराटोरियम पीरियड को चुना है, उन्हें 3 महीने के बाद 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि वह EMI को दोबारा शुरू कर सकें। इस दौरान इसे NPA नहीं माना जाएगा।
दूसरे शब्दों में समझें तो जो लोन 29 फरवरी तक रेग्युलर थे और जिन लोगों ने मार्च में तीन महीने का मोराटोरियम विकल्प चुना है, उस लोन को 180 दिनों तक NPA नहीं घोषित किया जाएगा। बैंक ऐसे लोन में सितंबर तक EMI नहीं जमा होने पर भी एनपीए की घोषणा नहीं करेगी।
बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है जिसकी ईएमआई तीन महीने तक के लिए नहीं चुकाई जाती है। एक लोन जब एनपीए घोषित हो जाता है बैंक रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार रखता है। ऐसे में जिन लोगों ने कार लोन, कार लोन लिए हैं उन्हें अब 180 दिनों की राहत मिल गई है।