नई दिल्ली: कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर की किल्लत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर का निर्यात भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की तरफ से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

अधिसूचना में बताया गया है कि निर्यात हो रहे वेंटिलेटर को प्रतिबंधित किया गया है, जिनमें कृत्रिम रूप से सांस लेने में सहायक ऑक्सिजन वेंटिलेटर भी शामिल हैं। अभी तक निर्यात के लिए खुली वस्तु हैंड सैनिटाइजर को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इन वस्तुओं का निर्यात नहीं हो पाएगा।

कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। इसका फैलना कम करने के लिए अब 75 जिलों के साथ-साथ कई राज्यों को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों में अब तक 424 मामले सामने आए हैं। इसमें से 40 विदेशी हैं।

35 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं, 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं।