लॉकडाउन के दौरान जानिये क्या रहेगा खुला रहेगा और क्या होगा बंद
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ सबसे अहम हथियार सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) को सख्त तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और क्या बंद हो जाएगा।
हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बंदी नहीं होगी। केमिस्ट की शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी। जनवितरण प्रणाली वाली और आम राशन की दुकानें खुली रहेंगी, फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मीट और मछली, चारे की दुकानें खुली रहेंगी।
प्राइवेट गाड़ियों के संचालन की इजाजत भी बेहद जरूरी हालात में होगी। लोगों को सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए, राशन, दवा, दूध और सब्जी खरीदने जाने के लिए इजाजत होगी। खाने, दवाइयों, मेडिकल इक्विपमेंट की ई-कॉमर्स के जरिए डिलिवरी जारी रहेगी। ऐंबुलेंस सेवा भी जारी रहेगी। मेडिकलकर्मियों, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के सपॉर्ट स्टाफ को ट्रैवल की इजाजत होगी।
सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्तरां, दुकानें बंद रहेंगी। शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, रीसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक और पूजास्थल बंद करेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडेमिक, कल्चल कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार की स्थित में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों और दूसरे लोगों, मेडिकल और इमर्जेंसी स्टाफ, वायु और जल परिवहन के क्रू के लिए होटेल, होमस्टे, लॉज और मोटल खुले रहेंगे। क्वॉरंटीन फसिलटी के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहीं इमारतें भी खुली रहेंगी।
सभी तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होंगे। बस या ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी।
बैंक, बीमा दफ्तर, एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करती रहेगी। टेलिकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल, आईटी सेवाओं में काम होता रहेगा, लेकिन जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सिक्यॉरिटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार कैपिटल और डेट मार्केट सर्विस जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्यॉरिटी सेवाएं जारी रहेंगी।
सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाली मार्केट बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर, ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉर्पोरेशन बंद रहेंगे। कमर्शल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे।
डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजकोष, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, पूर्वानुमान की एजेंसियां खुली रहेंगी। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमर्जेंसी सर्विस, जेल, जिला प्रशासन और राजकोष, बिजली, पानी और सैनिटेशन का काम होता रहेगा।
राज्य सरकार से इजाजत लेने के बाद ऐसे प्रॉडक्शन यूनिट्स खुल रहेंगे जहां निरंतर काम होता है। नगर निकायों में सिर्फ सैनिटेशन और पानी की सप्लाई का काम करने वाले स्टाफ को काम करना होगा। जो ऑफिस खुले रहेंगे वहां भी कम से कम कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत होगी। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि काम कर रहे कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।