दिल्ली हिंसा: निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन ने कोर्ट में किया सरेंडर
नई दिल्ली: पिछले दिनों दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने गुरुवार को कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया है। पार्षद ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने उनकी तरफ से कोर्ट में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के सामने आत्मसमर्पण होने की दलील दी।
बीते दिनों दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी की हत्या का आरोप मृतक के परिवार वालों ने आप पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या के पीछे स्थानीय आप पार्षद ताहिर हुसैन और उनके सहयोगियों का हाथ है। जिसके बाद ताहिर हुसैन ने कहा था कि उन्हें जानबूझ कर इस मामले में फंसाया जा रहा है। यह आरोप बेबुनियाद है। इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
अंकित के पिता रविंदर कुमार के मुताबिक अंकित पर उस वक्त हमला किया गया जब वह अपनी ड्यूटी से लौट रहा था। अंकित के पिता ने बताया, "अंकित उस स्थल (चांद बाग) में गया जहां पथराव हो रहा था। ताहिर की इमारत से लगभग 15-20 लोग आए थे और इमारत के भीतर 5-6 लोगों को घसीटते हुए ले गए। उन्होंने अन्य लोगों पर भी गोलीबारी की, जिन्होंने ईमारत के अंदर ले गए लोगों को बचाने की कोशिश की।" उन्होंने कहा, "ताहिर एक राष्ट्र-विरोधी व्यक्ति है। लोग उस इमारत से पथराव कर रहे थे। अंकित पर चाकू से हमला किया गया। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सैकड़ों बार चाकू से हमला करने की पुष्टि की गई थी।
2 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक अंकित शर्मा के परिवार वालों को एक करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी।