भड़काऊ भाषण देने वाले BJP नेताओं के खिलाफ दर्ज करें FIR, उच्च न्यायालय का आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए हिंसा के मामलों को लेकर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा. कोर्ट ने इस बारे में गुरुवार को अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है. कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो. मामले में कल सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने आज चार वीडियो क्लिप देखे. कोर्ट ने कहा कि केवल इन 3-4 क्लिप तक हम सीमित नहीं रहेंगे. ऐसी सारी क्लिप पर एफआईआर दर्ज करें. हर भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज कीजिए. सीएए को लेकर हिंसा के मामलों को लेकर अब तक कोई मामला दर्ज न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई.
चार बीजेपी नेताओं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक अभय वर्मा और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के वीडियो अदालत में चलवाए गए. कोर्ट में अनुराग ठाकुर का वह वीडियो चलाया गया जिसमें नारा लग रहा है- 'देश के गद्दारों को गोली मारो…' बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो भी चलाया गया. यह कल शाम का वीडियो है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि क्या वहां 144 लगी हुई थी? पुलिस ने कहा कि नहीं, लक्ष्मी नगर में 144 नहीं लगी थी.
याचिककर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यह सभी वरिष्ठ नेता हैं. लेकिन इनके बयानों से इनकी नीयत पता चलती है. इन्हें प्राउड होता है अपने इस तरह के स्लोगन पर. लिहाजा कोर्ट को इन लोगों को जेल भेज देना चाहिए. हाई कोर्ट ने पूछा कौन सा डीसीपी वीडियो में कपिल मिश्रा के साथ खड़ा है क्या नाम है? कोर्ट में मौजूद अधिकतर वकीलों ने कहा डीसीपी सूर्या.