कन्हैया पर देशद्रोह का केस चलाने की याचिका ख़ारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक कथित देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए भाजपा नेता डॉ नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि जेएनयू देशद्रोह के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस संबंध में अपनी सरकार से जल्द फैसला लेने के लिए कहेंगे। केजरीवाल का यह आश्वासन कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार को कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर तीन अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
14 जनवरी, 2019 को दायर एक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जेएनयू के 10 छात्रों के नाम मुख्य आरोपी के रूप में शामिल हैं, जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात कश्मीरी छात्र शामिल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जांच एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसी मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली सरकार के पास भेजी गई है जिस पर केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।