AGR मामला: टेलिकॉम कंपनियों को आज आधी रात तक बकाया भुगतान का आदेश
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को आदेश जारी कर शुक्रवार मध्यरात्रि से पहले वैधानिक बकाये का भुगतान करने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों से बकाये की वसूली पर रोक लगाने को लेकर विभाग की खिंचाई की। उसके बाद विभाग ने दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल ने शुक्रवार को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी कर शुक्रवार को 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा।
इसमें कहा गया है, ‘‘…आपको लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के एवज में बकाया राशि का भुगतान 14.02.2020 को रात 11.59 से पहले करने निर्देश दिया जाता है।’’ एक दूरसंचार परिचालक ने नाम नहीं देने की शर्त पर नोटिस मिलने की बात स्वीकार की है।
हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बकाया राशि में से कितने का भुगतान मध्य रात्रि तक करने को कहा गया है। सभी 15 इकाइयों पर लाइसेंस शुल्क के रूप में 92,642 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 55,054 करोड़ रुपये बकाये है। यानी इन कंपनियों के ऊपर सरकार के 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाये हैं। ये आदेश सर्किल के संचार लेखा नियंत्रक ने जारी किये हैं।
इससे पहले दूरसंचार विभाग ने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें चूककर्ता दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से मना किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके तुरंत बाद विभाग ने यह कदम उठाया।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बकाये राशि को अदा करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम कंपनियों पर लाइसेंस फीस के रूप में 92,642 करोड़ और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के रूप में 55,054 करोड़ रुपये का बकाया है। वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली के अलावा कुछ अन्य कंपनियां है जिनपर यह बकाया बाकी है।