आधार कार्ड में ऐसे करा सकते हैं सुधार, देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
नई दिल्ली: मोबाइल फोन के लिए सिम खरीदनी हो या पासपोर्ट बनवाना हो हर काम के लिए आधार एक अनिवार्य दस्तावेज है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं, जिनके आधार में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी गलत हैं। इसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार में सुधार करवाने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स कम कर दिए हैं।
यूआईडीएआई ने अपने नए फैसले में आधार में नाम का सुधार करवाने के दो मौके दिए हैं। अब आप आधार में नाम सही करवाने के लिए पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो में से कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र से भी आधार में नाम सही करवा सकते हैं।
अगर आपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया है या आप उसे बदलवाना चाहते हैं तो उसके आप आधार केंद्र जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी है। आप अपने आधार से ही 50 रुपये में मोबाइल नंबर लिंक या सुधार करा सकते हैं।
यूआईडीएआई ने जन्मतिथि में सुधार के लिए शर्तें तय की हैं। अगर आधार में आपकी उम्र में तीन साल का हेरफेर है तो आप संबंधित दस्तावेज के जरिए आसानी सुधार करवा सकते हैं। जबकि तीन साल से ज्यादा अंतर होने पर आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। आधार में लिंग सुधार सिर्फ एक बार ही करवाया जा सकता है।
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना आवश्यक है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आधार केंद्र जाकर जन्मतिथि में सुधार करवा सकते हैं।