आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द
लखनऊ: यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान को सोमवार को बड़ा झटका लगा। इलाहबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है।
सीट से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर की थी। काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र कम होने के कारण निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी, अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थीं। आज हाईकोर्ट ने काजिम अली की याचिका को स्वीकार करते हुए अब्दुल्ला की निर्वाचन रद्द कर दिया।
यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 सितम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया।
अब्दुल्ला आजम खान की मां तजीन फातमा भी विधायक हैं और उनके पिता आजम खान रामपुर से सांसद हैं. रामपुर के डीएम ने इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट जनवरी 2019 में चुनाव आयोग को भेज दिया था. अब अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है.