कर्नाटक उपचुनाव: चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अयोग्य घोषित विधायक, 5 दिसंबर को ही होंगे चुनाव
नई दिल्ली: कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पहले घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार ही 5 दिसंबर को होंगे।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि राज्य में कार्यक्रम पहले तय कार्यक्रम के ही मुताबिक होंगे और इसके लिए आचार संहिता 11 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी। इस उपचुनावों के नतीजे 9 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग का पहले तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा उपचुनाव होने की घोषणा अयोग्य घोषित विधायकों के लिए झटका हैं, क्योंकि अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
चुनाव आयोग की ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन अयोग्य विधायकों की याचिका की सुनवाई 13 नवंबर को करने पर सहमति जताने के दो दिन बाद आई है। अपनी इस याचिका में इन अयोग्य घोषित विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से 5 दिसंबर को निर्धारित 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की अपील की थी।
जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली एकल बेंच ने 17 विधायकों द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 सीटों पर उपचुनाव तब जरूरी हो गए थे, जब कांग्रेस और जेडीएस सरकार के 15 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था।
इस साल जून में 15 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली एचडी कुमारास्वामी सरकार गिर गई थी।
इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम में कर्नाटक के पूर्व स्पीकर केआर रमेश ने कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 विधायकों को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल (2018-2023) पूरा होने तक अयोग्य घोषित कर दिया था।
मस्की और आरआर सीटों पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि मई 2018 में इन सीटों पर हुए चुनावों के नतीजों को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर फैसला अभी लंबित है।