TV देखने के लिए अब कराना होगा KYC
नई दिल्ली: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस साल की शुरुआत से ही टीवी देखने के नियमों में कई बदलाव किए हैं. अब ट्राई की तरफ से टीवी देखने वालों के लिए एक और नया नियम लागू किया गया है. दरअसल TRAI ने DTH सब्सक्राबर्स के लिए KYC (know your customer) अनिवार्य कर दिया है. ट्राई ने देश के सभी डीटीएच ऑपरेटर्स (cable operators) को कहा है कि उनके लिए अब अपने सब्सक्राइबर्स का KYC कराना ज़रूरी है. आसानी से समझने के लिए बता दें कि टीवी केबल के लिए KYC प्रकिया बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे नया सिम लेने पर की जाती है.
ट्राई का नया नियम मौजूदा और नए डीटीएच सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए लागू है, जहां मौजूदा कस्टमर्स को KYC कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है. वहीं अब जो ग्राहक नया कनेक्शन लेंगे उन्हें सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को KYC कराना होगा. इसके बाद ही नए डीटीएच कनेक्शन के साथ मिलने वाले सेट-टॉप-बॉक्स को इंस्टॉल किया जाएगा.