डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली बेल
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली है। साथ ही हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को बिना अनुमति देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने की भी बात कही।
इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार सुबह तिहाड़ जेल जाकर पार्टी नेता डीके शिवकुमार से मुलाकात की। पार्टी के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार हवाला के जरिए लेन-देन और टैक्स चोरी के एक मामले में जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
यह केस अभियोजन पक्ष की चार्जशीट पर आधारित है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइल किया था। यह मामला उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट में इसी चार्जशीट के आधार पर चलना शुरू हुआ था। इस मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित रूप से टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये इधर से उधर करने का आरोप है।
कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को ही कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली उस सरकार को बनाने का श्रेय जाता है, जो इसी साल जुलाई में गिर गई थी। बीते साल सितंबर में ईडी ने डीके शिवकुमार, हनुमंथैया, कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।