रेप आरोपी स्वामी चिन्मयानंद और पीड़ित छात्रा की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली: शाहजहांपुर मामले में सोमवार को जिला अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद और छात्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं, आरोप लगाने वाली छात्रा न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। छात्रा पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बुलाया गया था। अभी तक शाहजहांपुर के वकीलों ने पैरवी की है।
अटल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के आश्रम द्वारा संचालित कॉलेज की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। छात्रा वकालत की पढ़ाई कर रही है। उसने वीडियो वायरल कर स्वामी की मुश्किलें बढ़ा दी है। छात्रा ने स्वामी पर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट के दखल के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने पूछताछ के बाद स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमे छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ स्वामी से रंगदारी की बात कर रही थी। जिसके बाद छात्रा को भी उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में स्वामी चिन्मयानन्द की तबियत बिगड़ गयी जिन्हे फिलहाल उपचार के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में में भर्ती कराया गया है।
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को एसआईटी ने स्वामी को ब्लैकमेलिंग कर उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीड़िता की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कांफ्रेंस में आईपीएस भारती सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद को मोबाइल पर पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। जिसमें उनसे पांच करोड़ रुपए की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं देने पर उनका अश्लील वीडियो टीवी चैनल पर चलवा कर उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई थी।