बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को मिली जमानत
नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह लखनऊ की विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए। कोर्ट में 153a, 153b, 295 आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत नियम विरुद्ध इकट्ठा होने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश में आरोप तय हुए हैं।
अब सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में कल्याण सिंह पर मुकदमा चलेगा। इसी मामले में गवाही इस समय ट्रायल पर चल रही है। शीर्ष अदालत के निर्देश पर विशेष कोर्ट रोज इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में रोज गवाही दर्ज हो रही है। आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं।
बता दें इससे पहले शुक्रवार को कल्याण सिंह लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। दरअसल सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया था।
गौरतलब है कि कल्याण सिंह अभी तक राजस्थान के राज्यपाल थे इसी वजह से उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत पेशी से छूट मिली हुई थी। मगर अब वह राज्यपाल नहीं हैं, बीते दिनों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है।
सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसमें कल्याण सिंह के अलावा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास समेत कई अन्य को आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी, इन सभी को इस मामले में जमानत मिली हुई है।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने वादा किया था कि वह बाबरी मस्जिद के ढांचे को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन कारसेवकों ने इसके बावजूद मस्जिद को गिरा दिया था। इस घटना के बाद कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।