चंद्रबाबू नायडू को सात दिन में बंगला खाली करने का आदेश
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगू देशम पार्टी के चीफ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से सात दिन के भीतर बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। यह बंगला अमरावती के वुनडवल्ली में कृष्ण नदी के किनारे है।
आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीसीआरडीए) की तरफ से शनिवार को नायडू के आवास परिसर में यह नोटिस चिपकाया गया। यह नोटिस 19 सितंबर को लिंगामनेनी रमेश के नाम जारी किया गया है जो पूर्व मुख्यमंत्री का मकान मालिक है।
इसमें कहा गया है- “अगर यह अनिधिकृत निर्माण नहीं खाली कराया जाता है तो एपीसीआरडीए की तरफ से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।”
मकान मालिक रमेश के नाम शुरुआती नोटिस जारी करने के बाद यह ताजा आदेश दिया गया है, जिसे कथित कृष्णा नदी किनारे बने अवैध निर्माण को टीडीपी अध्यक्ष को लीज पर दिया गया था।
पूरे मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि घर खाली कराने का नोटिस एपीसीआरडी एक्ट की धारा 115(1) और 115(2) के तहत जारी किया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, स्वीमिंग पुल और ग्राउंड फ्लोर ड्रसिंग रूम आदि बनाए गए हैं और इसके लिए उचित अधिकारी से इजाजत नहीं ली गई थी।