सरकार ने की कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती
नई दिल्ली: गोवा में आयोजित होने वाली GST काउंसिल की बैठक से पहले सरकार ने जीएसटी को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया है। इनमें एक बड़ा बदलाव घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, जो कोई छूट नहीं लेती हैं, उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 22% करने का ऐलान किया है। वहीं सरचार्ज और सेस को शामिल करने के बाद यह दर 25.17% हो जाएगी।
खास बात ये है कि कंपनियों को इसके अलावा कोई और टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने घरेलू कंपनियों पर MAT (Minimum Alternative Tax) भी नहीं लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने कंपनियों के कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज को खत्म कर दिया है। वहीं सरकार के GST को लेकर लिए गए फैसले का शेयर बाजार पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और शेयर बाजार में 1 हजार अंकों का उछाल देखा गया है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स की नई दरें मौजूदा वित्तीय वर्ष से ही लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद सालाना राजस्व 1.45 लाख करोड़ रुपए रहेगा। सीतारमण के अनुसार, सरकार ने यह कदम निवेश और विकास दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है।
वित्त मंत्री के ताजा ऐलान के अनुसार, जो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां 1 अक्टूबर के बाद शुरू हुई हैं, उन पर 15% का कॉरपोरेट टैक्स लगेगा, वहीं सरचार्ज और सेस के बाद यह दर 17.01% हो जाएगी।
बता दें कि इससे पहले घरेलू कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% थी। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि जिन विदेशी कंपनियों का भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर है और उनका ऑफिस भारत या शाखा भारत में है, उन कंपनियों को भी ताजा टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार के इस कदम का फैसला किया है और इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है।