INX मीडिया केस: चिदंबरम को तिहाड़ से राहत बढ़ी सीबीआई हिरासत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व गृहमंत्री पी.चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी। इसके साथ ही चिदंबरम फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने मांग करते हुए कहा कि चिदंबरम 74 साल के हैं और उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि ‘चिदंबरम के लिए कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वह 74 साल के हैं। उन्हें तिहाड़ जेल भेजने के बजाय घर पर नजरबंद रखा जा सकता है।’
वहीं कपिल सिब्बल की मांग पर कोर्ट ने कहा कि पी.चिदंबरम को जमानत के लिए सीबीआई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोगों को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्यो होगा अगर ट्रायल कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया!
इस पर अदालत ने कहा कि सिर्फ राजनैतिक बंदियों को ही घर में नजरबंद रखने का विकल्प है। जस्टिस आर.भानुमति और एएस बोपन्ना की बेंच ने सवाल किया कि ‘चिदंबरम सीबीआई कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कि उनकी हिरासत पर फैसला लेगा।’ वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने मांग की चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत ना दी जाए। बहरहाल कोर्ट ने चिदंबरम को फिलहाल तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का फैसला किया है। अब गुरुवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।
बता दें कि पूर्व गृहमंत्री और INX मीडिया केस में आरोपी पी.चिदंबरम पिछले 11 दिनों से सीबीआई की हिरासत में हैं। फिलहाल उन्हें सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय के एक गेस्ट हाउस में रखा गया है। यदि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो चिदंबरम को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। बता दें कि चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम INX मीडिया मामले में धन शोधन के मामले में आरोपी हैं।