आईएनएक्स मीडिया घोटालाः घर पर नहीं मिले चिदंबरम, CBI टीम वापस लौटी
नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता शीर्ष अदालत पहुंचे।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मंगलवार को कहा गया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए अपनी अपील का उल्लेख बुधवार को उच्चतम न्यायालय में करें।
INX मीडिया मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के घर सीबीआई की टीम पहुंची, लेकिन सीबीआई को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीबीआई चिदंबरम को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री घर पर मौजूद नहीं थे. सीबीआई ने चिदंबरम के स्टाफ से पूछताछ की है।
उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठे होंगे, इसलिए सुबह 10:30 बजे याचिका का उल्लेख उस वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा जो संविधान पीठ में नहीं हैं।
उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद चिदंबरम और उनके वकीलों के समूह ने मशविरा किया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता शीर्ष अदालत पहुंचे।
उच्च न्यायालय में इस मामले पर बहस कर रहे वरिष्ठ वकील डी कृष्णन भी बाद में चर्चा में शामिल हुए। सिब्बल ने कहा कि टीम को अभी अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने सिब्बल को चिदंबरम की याचिका रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने को कहा जो इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने के बारे में फैसला करेंगे।
सिब्बल ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें स्थिति बताई। उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से उच्च न्यायालय के इंकार के कुछ मिनट बाद यह घटनाक्रम हुआ।