RBI ने बदले ATM ट्रांजेक्शन से जुड़े नियम
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए फैसले से एटीएम यूजर के लिए राहत की खबर है। एटीएम यूजर को पैसे निकालने के लिए महीने भर की एक लिमिट होती है। यह लिमिट 4-5 बार बिना किसी चार्ज के एटीएम से पैसा निकालने की सहूलियत देती है। इससे ज्यादा बार पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन एक फीस ली जाती है।
ऐसे में कई बार एटीएम से पैसे निकालने के दौरान प्रॉसेस तो पूरा हो जाता है। और लास्ट टाइम ट्रांजेक्शन फेल बताता है। ऐसी स्थिति में एटीएम से ट्रांजेक्शन की गिनती तो काउंट हो जाती है। इस वजह से यूजर के फ्री टांजेक्शन कम हो जाते हैं। लेकिन अब एटीएम इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं।
आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर फ्री ट्रांजेक्शन के नियम बताए हैं। यदि आप एटीएम में जाकर बैलेंस चेक करते हैं, चेक बुक अप्लाई, टैक्स पेमेंट या फंड ट्रांसफर करते हैं तो इसे ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।यदि एटीएम से पैसे निकालने के दौरान आपका प्रॉसेस पूरा होता है और पैसे नहीं निकलते। ट्रांजेक्शन फेल या कैंसल का मैसेज आ जाता है तो इसे भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।गलत पिन डालने, पिन एक्सपायर हो जाने से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो इसे भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।आरबीआई के इस नए गाइडलाइन से अब बैंक फेल ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं वसूल सकते।