पाकिस्तान: आतंकी सरगना हाफिज सईद को दोषी करार, गुजरात ट्रांसफर किया गया केस
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकी सरगना हाफिज सईद को दोषी करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की मानें तो हाफिज सईद को गुजराँवाला की अदालत ने दोषी ठहराया है और उसके मामले को पाकिस्तान स्थित गुजरात में स्थानांतरित किया गया है। पिछले महीने 18 जुलाई को ही पाकिस्तान ने हाफिज को लाहौर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आतंकी गतिविधियों को आर्थिक मदद देने के आरोपों के चलते पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज की गिरफ्तारी की थी।
हाफिज सईद पहले भी कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और कई बार रिहा भी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह बात स्वीकार की थी कि पाकिस्तान में इस समय 40 हजार से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान में इस समय कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं।
हाफिज सईद ही वह सरगना है जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हाफिज को गिरफ्तार कर रिहा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इससे पहले दिसंबर 2001, मई 2002, अक्टूबर 2002, अगस्त 2006 में दो बार, दिसंबर 2008, सितंबर 2009, जनवरी 2017 में भी हाफिज को गिरफ्तार किया गया था।
हाफिज को अमेरिका ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। अमेरिकी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनता रहा। लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगने के बाद हाफिज ने अपने संगठन का नाम बदल कर जमात उद दावा और फलह-ए-इंसानियत रख लिया था। धार्मिक संस्था की आड़ में वो गरीब युवाओं को आतंक की राह पर ले जाता है और आतंक की ट्रेंनिग देकर पाक आर्मी के जरिए कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है।