जम्मू-कश्मीर को बांटने वाला बिल राज्यसभा से पास
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संबंधित विधेयकों को सोमवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई.
राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.
दोनों संकल्प पारित होने से पहले ही इनका विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस और जदयू ने सदन से वाकआउट किया. मत विभाजन में राकांपा ने हिस्सा नहीं लिया. वहीं इस बिल के पास होने के बाद 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा.