राहुल को 8 दिन में तीसरी बार मिली जमानत
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बैंक ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को वैध नोटों से बदला था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां की एक अदालत में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को खुद को निर्दोष बताया और इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
इस बैंक के निदेशकों में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं जबकि इसके चेयरमैन अजय पटेल हैं। बैंक ने गांधी के खिलाफ मानहानि मामला इसलिए दायर किया क्योंकि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बैंक ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को वैध नोटों से बदला था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने शुक्रवार को गांधी से पूछा कि क्या वह आरोप स्वीकार करते हैं, इस पर गांधी ने ‘नहीं’ में जवाब दिया। इसके बाद उनके वकील ने जमानत का आवेदन दिया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।