अयोध्या विवाद की जल्द सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
मध्यस्थता कमेटी से मांगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई 25 जुलाई को
नई दिल्ली: अयोध्या भूमि विवाद मामले पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट का कहना है 'हमने एक मध्यस्थता पैनल का गठन किया है तो हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। मध्यस्थों को इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने दें।"
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से इस मसले पर रिपोर्ट भी मांग ली है। पैनल को यह रिपोर्ट अगले गुरुवार (18 जुलाई ) तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। अब इस मसले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राम जन्म- भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में एक मूल वादकार के उस आवेदन पर विचार के लिये मंगलवार को तैयार हो गया जिसमे उसने इस मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वादकार गोपाल सिंह विशारद का कहना था कि उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिये आठ मार्च को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की तीन सदस्यीय खंडपीठ से विशारद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने इस मामले का उल्लेख करते हुये कहा कि मालिकाना हक के इस विवाद को शीघ्र सुनवाई के लिये न्यायालय में सूचीबद्ध किये जाने की आवश्यकता है। नरसिम्हा ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति को न्यायालय द्वारा सौंपे गये भूमि विवाद के इस मामले में अधिक कुछ नहीं हो रहा है ।