रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की मिली इजाज़त
नई दिल्ली: सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को उन्हें इलाज के लिए 6 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने हालांकि वाड्रा की उस अर्जी का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
वाड्रा हालांकि लंदन नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को अमेरिका और नीदरलैंड्स जाने की इजाजत दी है। वाड्रा ने इस पर लंदन जाने की अपनी अपील वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में अगर इस दौरान कोई लुक आउट सर्कुलर जारी होता है वह इस अवधि तक मान्य नहीं होगा।
वाड्रा ने दरअसल 29 मई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि सर गंगा राम अस्पताल के अनुसार 'उनकी बड़ी आँत में एक छोटा ट्यूमर है और इस बारे में वह लंदन में दूसरी राय लेना चाहें तो ले सकते हैं।' ईडी ने अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि चिकित्सीय स्थिति वहां जाने का एक बहाना है, जहां धनशोधन से अर्जित राशि है।
ईडी ने अपनी दलील में कोर्ट से कहा था, 'वे फरार हो सकते हैं और हो सकता है कि वापस नहीं आयें। वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं। भंडारी (हथियार डीलर संजय भंडारी) भारत से भाग गया और वर्तमान में लंदन में है। इस मामले में वह वाड्रा से जुड़ा है। वाड्रा को यदि विदेश जाने की इजाजत दी गई तो वे सबूत नष्ट कर सकते हैं।'
वाड्रा ने अपनी अर्जी में लंदन, अमेरिका, नीदरलैंड और दुबई जाने की बात कही थी। बता दें कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामले की जांच का सामना कर रहे वाड्रा को एक अप्रैल को निर्देश दिया गया था कि वे उस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएं जिसने उन्हें कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की थी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक सम्पत्ति खरीद मामले में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।