बलात्कार के आरोपी बीएसपी सांसद को नहीं मिलेगी गिरफ्तारी से राहत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार समेत कई मामलों में आरोपी नवनिर्वाचित सांसद को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। घोसी संसदीय सीट से सपा-बसपा के विजयी प्रत्याशी अतुल राय इस वक्त फरार चल रहे हैं। उन पर बलात्कार, अपहरण समेत कई मामले चल रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए राय ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अतुल राय पर एक छात्रा ने दुष्कर्म सहित अन्य आरोप लगाए हैं। गाजीपुर की रहने वाली पीड़िता के मुताबिक अतुल राय ने पत्नी से मिलाने के बहाने लंका के अपने फ्लैट में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे से बनाए वीडियो की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा और लगातार शोषण किया।
अतुल राय ने आरोपों को नकारते हुए युवती पर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया है। अतुल राय की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं।