मोदी-शाह के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा 8 मई को सुनवाई
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट आठ मई को सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह के हेट स्पीच मामले में चुनाव आयोग द्वारा मिले क्लीन चिट को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट अब आठ मई को सुनवाई करेगा।
कांग्रेस ने याचिका में याचिका में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया।
सुष्मिता देव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग को सुनवाई का निर्देश देने की अर्जी दी थी। सुष्मिता देव के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में लगातार हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं।
चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ पांच शिकायतों पर फैसला लेते हुए सभी मामलों में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी नेताओं के भाषणों में लगातार भारतीय सेनाओं के जिक्र को लेकर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।