रमजान के महीने में मतदान की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा
नई दिल्ली: हौले हौले लोकतंत्र का पहिया चार चरणों को पार कर अब आगे के चरण में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी शिद्दत के साथ वोटर्स के दिलों में उतरने की कोशिश में है। इन सबके बीच हम बताएंगे कि आज के दिन क्या खास रहने वाला है। नेताओं के बयान कितने विवादास्पद हो सकते हैं।
रमजान के महीने में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दरअसल रमजान और लू के मद्देनजर कई राजनीतिक दलों ने मतदान की समयसीमा में बदलाव किया जाना चाहिए।