टिक टॉक से बैन हटा
नई दिल्ली : मद्रास हाई कोर्ट( मदुरै बेंच) ने चीनी वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक पर लगाया गया बैन हटा दिया है। कोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें इस एप पर लगे 'बैन' को हटा दिया गया है। इससे पहले टिकटॉक पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट के कारण बैन लगा दिया गया था। जिसके चलते नए यूजर्स इस एप को डाउनलोड नहीं कर सकते थे। हालांकि जिन लोगों ने इस एप को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको बता दें कि एनैलिटिक फर्म सेंसर टॉवर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस एप का इस्तेमाल 30 करोड़ यूजर्स करते हैं। जबकि दुनियाभर में इसके यूजर्स की संख्या 100 करोड़ है। टिकटॉक मामले पर हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 24 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो इस पर लगी बैन हटा दी जाएगी।
न्यूज एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी बाइटडांस में लगभग 250 लोगों की नौकरी भी दांव पर थी साथ ही कंपनी को हर रोज लगभग 3.4 करोड़ का घाटा हो रहा था।
लेकिन, अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऐप से बैन हटाकर भारत में इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों को खुशखबरी दी है। वहीं कुछ दिन पहले इस ऐप को गूगल और एप्पल ने भी अपने एप प्लेटफॉर्म से इस ऐप को हटा दिया था। जिसके बाद नए यूजर्स इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते थे। बता दें कि टिकटॉक एप की मदद से यूजर्स छोटे वीडियो बना और शेयर कर सकते हैं। दुनियाभर में इस एप के करोड़ों यूजर्स हैं।