EC को PM मोदी की बायोपिक देख फैसला करने का आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक देखने और उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को अपना फैसला सीलबंद लिफाफे में उसके पास जमा कराने का निर्देश दिया और कहा कि वह मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव तक फिल्म पर रोक लगा दी है। आयोग के फैसले के खिलाफ मैकर्स सुप्रीम कोर्ट गए थे।
चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए ये फिल्म पर रोक लगाई थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो।
उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की राहत के लिए निर्वाचन आयोग उचित स्थान होगा।
विवेक ओबेरॉय स्टारर इस फिल्म को ओमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को अनरिस्ट्रिक्टेड (यू) प्रमाण-पत्र जारी किया गया। फिल्म में मोदी के जीवन के शुरुआती दिनों से प्रधानमंत्री बनने तक की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बायोपिक की रिलीज को टालने की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस मुद्दे से निपटेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने भी इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।