समझौता ब्लास्ट केस में सभी बरी
नई दिल्ली: एनआईए ने 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद सहित सभी चार आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। समझौता ब्लास्ट केस में सभी चार आरोपी बरी कर दिये गए हैं। पंचकुला की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। यह विस्फोट दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था, जिसमें 68 लोग मारे गए थे। 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय व 15 अज्ञात लोग मारे गए थे।
एनआईए अदालत ने इस मामले में जनवरी 2014 को हिंदू नेता स्वामी असीमानंद व तीन अन्य कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी व लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे। असीमानंद को अदालत से अगस्त 2014 में जमानत मिल गई थी। इस मामले में बहस 6 मार्च को समाप्त हो गई और एनआईए अदालत ने कहा था कि फैसला 11 मार्च को सुनाया जाएगा, जिसे बाद में 20 मार्च को सुनाया गया।