लोकपाल चयन समिति की बैठक के बारे में 10 दिन में बताए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से गुरुवार को कहा कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख के बारे में 10 दिन के भीतर सूचित करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने अध्यक्ष, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए नामों के लिए तीन पैनलों में सिफारिश की है।
वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। न्यायालय ने नामों के तीन पैनलों का खुलासा करने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकपाल के लिए खोज समिति से अनुरोध किया था कि वह फरवरी के अंत तक इसमें नियुक्तियों के लिये नामों की सिफारिश करें।
कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि खोज समिति को अपना काम करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं, स्टाफ, सचिवालय सहायता और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएं। न्यायलाय लोकपाल की नियुक्ति के मामले में शीर्ष अदालत के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा था। यह याचिका गैर सरकारी संगठन कामन कॉज ने दायर कर रखी है।
इस खोज समिति को नामों की सूची प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को देनी थी। इस चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता और प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल हैं।