लखनऊ: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने आज ग्राम प्रहरियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि आपराधिक सूचनाओं की रीढ़ गांव के प्रहरी के रूप में आप सभी विद्यमान है। पहले आप ग्राम चौकीदार के नाम से विभुषित थे, परन्तु गरिमामयी कार्य को दृष्टिगत रखते हुये आपको प्रदेश सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रहरी का नया नामकरण दिया है। इसी के दृष्टिगत आपसे सम्बन्धित एक अधिनियम उ0प्र0 ग्रामीण एवं सड़क पुलिस अधिनियम 1873 लागू किया गया था, जिसमें आपके द्वारा किसी गांव के निवासी से सम्बन्धित किसी सामाजिक व असामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर पुलिस को सूचित करने व पुलिस को खुले रूप से सहयोग करने की जिम्मेदारी आपको प्रदान की गयी थी। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके कर्तव्यों एवं अधिकारों को उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय नौ में भी परिमार्जित किया गया है। यह अधिकार आपको विधि प्रदत्त करता है। आपको इसी के अन्तर्गत प्रदत्त विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारी करने तक का अधिकार प्रदान किया गया है। आप सजग एवं सर्तक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है तथा गांव में घटित छोटी से छोटी घटना की सूचना पुलिस विभाग को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही तभी सम्भव है जब आपके द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थानो पर नियमित रूप से उपस्थित हो और अपने थानो की पुलिस से संवाद कायम करके जनता के बीच पुलिस की स्वीकारिता बढ़ाने में आपका योगदान वाछंनीय है। पुलिस कार्यो के साथ-साथ विभिन्न दैविक आपदाओं एवं आपात स्थितियों में भी आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। समय से सूचना मिलने पर जन धन की बड़ी हानि को रोका जा सकता है। निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है ऐसे में राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के चलते अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते है, जिनपर आपको निगरानी रखनी है। किसी भी सरगर्मी को पूर्व से ही भांप लेना है और इस सम्बन्ध में आपको थाने की पुलिस को अवगत कराना है। निर्वाचन के दौरान आपकी डियूटी मतदेय स्थल पर भी लगायी जायेगी जहां पर पुलिस व अद्र्वसैनिक बलों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आपको अपने कर्तव्यों का निवर्हन करना है। हमदोनो जब एक दूसरे का साथ देंगे तभी उ0प्र0 सरकार की भावनाओं के साथ न्याय कर पायेंगे।