पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र क़ैद की सज़ा
नई दिल्ली: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. राम रहीम को सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई. बताते चलें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. 11 जनवरी को अदालत ने इस मामले में राम रहीम दोषी करार दिया था.
इससे पहले गुरमीत राम रहीम समेत तीन अन्य दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जज के सामने पेश हुए. जजमेंट सुनते ही राम रहीम के चेहरे पर उदासी छा गई. जज के सामने राम रहीम के वकील ने कम सजा की मांग की. वहीं, पत्रकार के परिवार की तरफ से फांसी की मांग की गई थी.
वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाने की याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम व कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जाएगा. सभी को कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी.
इस बीच पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी पहली बार मीडिया के सामने आई और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की सजा की मांग की. श्रेयसी ने कहा कि उनके परिवार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और उनकी मां ने काफी कुछ झेला है. श्रेयसी ने कहा कि वो कोर्ट में रहकर देखना चाहती हैं कि जब गुरमीत राम रहीम को सजा का ऐलान किया जाएगा तो उसे कैसा लगता है. लेकिन अदालत में सिर्फ उनके भाई अंशुल छत्रपति को ही जाने की अनुमति दी गई है.
इसी के मद्देनजर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय होने के चलते सिरसा में सिक्योरिटी पूरी टाइट रखी गई. सिरसा में पहले से ही हरियाणा पुलिस की 12 कम्पनियां तैनात है. बुधवार को CRPF की 2 कम्पनियां और पहुंच गई है. सिरसा में धारा 144 भी लगा दी गई है.