सज्जन कुमार को करना ही होगा सरेंडर
नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समर्पण के लिए सज्जन कुमार की एक महीने (30 दिन) की मोहलत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा। सज्जन कुमार ने याचिका में नाती-पोतों का हवाला देते हुए समर्पण करने के कोर्ट से 30 जनवरी तक का समय मांगा था।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि ये दंगे मानवता के खिलाफ अपराध थे जिन्हें उन लोगों ने अंजाम दिया जिन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल था और एक उदासीन कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इनकी सहायता की थी।