विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मिली मंजूरी
नई दिल्ली: भगोड़े विजय माल्या पर आज बड़ा फैसला गया है। विजय माल्या के खिलाफ भारत केस जीत गया है। यूके की कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। इससे पहले विजय माल्या ने कहा कि वो अभी भी पूरी रकम चुकाने के लिए तैयार है। कोर्ट पहुंचने के बाद विजय माल्या ने कहा कि कुछ भी फैसला होगा तो हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी।
विजय माल्या पर षड़यंत्र, धोखेबाजी और मनी लॉन्डिरिंग के आरोप सिद्ध हो गए हैं। राजनैतिक एजेंडा की बात को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। विजय माल्या के लिए भारत की जेल ठीक हैं। अभी विजय माल्या के पास जमानत की अर्जी का विकल्प भी है। विजय माल्या के पास ऊंचे कोर्ट में अर्जी देने का भी विकल्प है। विजय माल्या का ट्रायल पिछले साल 4 दिसंबर को शुरू हुआ था।
चीफ मजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्बुथनॉट ने माल्या पर फैसला सुनाया। इसके बाद फैसला यूके के होम ऑफिस जाएगा। होम सेक्रेटरी साजिद जावेद इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। दोनों पार्टियों के पास ही यूके की हाई कोर्ट में अपील करने का मौका होगा।
ये मामला उस समय सामने आया था जब एसबीआई ने अगस्त 2016 में विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई थी। भारत लाने के बाद विजय माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा।
विजय माल्या ने फैसले से पहले कहा कि मैने ट्विट किया था कि मैं अपना पैसा चुकाना चाहता हूं। माल्या के मुताबिक मेरे सेटलमेंट ऑफर का आज के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। विजय माल्या पिछले अप्रैल से जमानत पर है।
उसने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में मैने सेटलमेंट का ऑफर दिया था, आज वहां भी सुनवाई है। विजय माल्या 2 मार्च 2016 से भारत से भाग चुका है। विजय माल्या पर 13 बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। फैसले के दौरान सीबीआई और ईडी के अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
विजय माल्या ने भारत की जेलों की स्थिति को देखते हुए मानव अधिकारों के तहत प्रत्यर्पण को चुनौती दे रखी है। भारत ने विजय माल्या को जिस जेल में रखा जाएगा वहां का फुटेज भी यूके की कोर्ट को दिया है। कुछ दिन पहले विजय माल्या ने लोन की मूल रकम चुकाने का ऑफर दोबारा दिया था।