सीबीआई में भ्रष्टाचार मामला: आलोक वर्मा को सौंपी गयी सीवीसी जांच रिपोर्ट
नई दिल्ली: सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी जांच रिपोर्ट की कॉपी सीलबंद लिफाफे में आलोक वर्मा को सौंप दी है. उन्हें जवाब के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इन्क्वायरी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (20 नवंबर) को होगी.
बता दें कि भ्रष्टाचार विवाद में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया गया था. सीबीआई के इन दोनों उच्च अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी. जिसके बाद सीवीसी ने 12 नवंबर को 2 सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है.
बेंच सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव की रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है. राव ने 23 से 26 अक्टूबर तक उनके द्वारा किये गये फैसलों के संबंध में अदालत में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर की थी.
वर्मा द्वारा दायर याचिका के अलावा, अदालत में एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की जनहित याचिका भी विचाराधीन है. इस याचिका में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विशेष जांच दल द्वारा जांच की मांग की गई है.
आपको बता दें कि सीवीसी जांच की जरूरत उस वक्त पड़ी जब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. विवाद बढ़ने पर 23 अक्टूबर को दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था. CBI ने अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की थी. वहीं, अस्थाना ने वर्मा के खिलाफ कैबिनेट सचिव को 24 अगस्त को शिकायत दी थी.